EPFO के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! अब 10 साल बाद मिलेगी इतनी पेंशन EPFO Rule

By Prerna Gupta

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EPFO Rule – सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होती है। खासकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जहां उन्हें पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिलती, वे अक्सर सोचते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय स्थिति कैसी होगी। इस परेशानी का समाधान देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की शुरुआत की है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है?

EPS, जिसे 1995 में शुरू किया गया था, एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय देना है। यह योजना EPFO द्वारा संचालित होती है और इससे जुड़े कर्मचारियों को जब वे 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तब उन्हें पेंशन मिलनी शुरू होती है। हालांकि, पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जैसे कि न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करना।

पेंशन पाने के लिए पात्रता

EPFO के नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार बनता है। हालांकि, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने 9 साल और 6 महीने तक सेवा दी है, तो भी उसे पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस तरह से, अगर आपकी सेवा अवधि 9 साल और 6 महीने तक है, तो आप पेंशन के हकदार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 9 साल से कम समय तक काम किया है, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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PF खाते में योगदान कैसे होता है?

EPFO के तहत, कर्मचारियों का वेतन हर महीने उनके PF खाते में जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत हिस्सा PF खाते में जाता है, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS खाते में और बाकी का 3.67 प्रतिशत EPF खाते में जाता है। इससे हर महीने कुछ राशि EPS खाते में जमा होती रहती है, जो बाद में पेंशन के रूप में मिलती है।

नौकरी बदलने पर पेंशन का लाभ

कई बार कर्मचारियों के मन में यह सवाल होता है कि अगर उन्होंने विभिन्न कंपनियों में काम किया है, तो क्या उनका पेंशन का लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है हां। EPFO के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने अलग-अलग संस्थानों में मिलाकर कुल 10 साल की सेवा की है, तो वह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को बनाए रखना जरूरी है, ताकि उसकी सेवा अवधि को जोड़ा जा सके।

नौकरियों के बीच गैप का प्रभाव

कभी-कभी कर्मचारियों के बीच में नौकरी बदलने या गैप लेने की स्थिति आती है। लेकिन EPFO के नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी ने अलग-अलग नौकरियों में 10 साल की सेवा दी है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर्मचारी ने अपना UAN नंबर बरकरार रखा हो, जिससे सभी नौकरियों का रिकॉर्ड एकत्रित किया जा सके।

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UAN नंबर का महत्व

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक ऐसा 12 अंकों का नंबर होता है, जिसे EPFO द्वारा हर कर्मचारी को दिया जाता है। यह नंबर कर्मचारी के पूरे करियर में एक जैसा रहता है, चाहे वह कितनी भी बार नौकरी बदलें। जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, तो उन्हें अपना UAN नंबर नए नियोक्ता को देना चाहिए, ताकि उसका PF खाता उसी UAN से जुड़ सके। इस प्रकार, सभी नौकरियों की सेवा अवधि को जोड़कर पेंशन की पात्रता तय की जाती है।

पेंशन राशि की गणना

पेंशन की राशि की गणना कई कारकों पर आधारित होती है, जैसे सेवा अवधि, औसत वेतन और EPS खाते में जमा राशि। इसका फार्मूला इस प्रकार है:
पेंशन = पेंशनयोग्य वेतन × सेवा अवधि ÷ 70।
पेंशनयोग्य वेतन वह वेतन होता है, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पहले के 60 महीनों का औसत होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पेंशनयोग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 20 साल तक सेवा दी है, तो उसकी पेंशन होगी:
15,000 × 20 ÷ 70 = 4,285 रुपये प्रति माह।

अन्य पेंशन लाभ

EPS योजना केवल सेवानिवृत्ति पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य लाभ भी हैं, जैसे विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन, अनाथ पेंशन और विकलांगता पेंशन। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को विधवा पेंशन मिलती है, और बच्चों को पेंशन मिलती है यदि उनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। विकलांगता पेंशन उस कर्मचारी को दी जाती है जो काम करते समय स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है।

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EPFO की पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना जरूरी है और अपना UAN नंबर बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका UAN नंबर हर नौकरी से जुड़ा हो, ताकि आपकी पूरी सेवा अवधि को जोड़ा जा सके और आपको पेंशन का लाभ मिल सके। इन सरल नियमों को समझकर, आप अपनी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं और बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी सकते हैं।

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