टैक्सपेयर्स सावधान! Income Tax नोटिस को नजरअंदाज किया तो सीधे हो सकती है कड़ी कार्रवाई – Income Tax Rules

By Prerna Gupta

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Income Tax Rules – हम में से बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तो भरते हैं, लेकिन जब कभी आयकर विभाग (Income Tax Department) की तरफ से नोटिस आ जाए तो घबरा जाते हैं। डर ये लगता है कि अब क्या गलती हो गई, क्या जुर्माना लगेगा या कहीं कानूनी फंसाव में न आ जाएं। लेकिन सच ये है कि हर नोटिस कोई बड़ी सजा का संकेत नहीं होता। कई बार ये सिर्फ एक छोटी-सी गलती या जानकारी की कमी की वजह से भेजा जाता है।

तो चलिए आज हम आसान भाषा में समझते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस का मतलब क्या होता है, जवाब कैसे देना चाहिए और अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो क्या परेशानी हो सकती है।

नोटिस का जवाब देना क्यों जरूरी है?

अगर आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आया है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप खुद ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। विभाग को जवाब न देना ये दिखाता है कि या तो आप जानकारी छिपा रहे हैं या आपकी ओर से लापरवाही हो रही है। ऐसे में विभाग आपकी आय को अपनी तरफ से आंक सकता है और ज्यादा टैक्स, जुर्माना और ब्याज भी लगा सकता है।

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नोटिस में पूछी गई बात को समझें

कई बार लोग नोटिस का सही मतलब ही नहीं समझ पाते और घबराकर गलत जवाब दे देते हैं। इससे मामला और उलझ सकता है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि नोटिस किस बारे में है। क्या वो ITR से जुड़ी गलती है, क्या कुछ दस्तावेजों की मांग की गई है या किसी जानकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर खुद से समझ न आए तो किसी CA या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना सबसे सही रहेगा।

ITR में गलती है? धारा 139(9) के तहत आया नोटिस

अगर आपने ITR फाइल करते समय कोई जरूरी जानकारी नहीं दी है, या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आयकर विभाग आपको धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजता है। इसका मतलब होता है कि आपकी फाइल की गई ITR डिफेक्टिव यानी अधूरी मानी गई है। अब आपके पास 15 दिन का समय होता है उस गलती को सुधारकर दोबारा सही फॉर्म में रिटर्न फाइल करने का।

क्या होगा अगर आपने जवाब नहीं दिया?

अगर आपने इन 15 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं दिया या गलती नहीं सुधारी, तो आपकी ITR को रद्द माना जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ITR फाइल ही नहीं की। फिर न तो आपको टैक्स रिफंड मिलेगा और न ही भविष्य में कोई टैक्स बेनिफिट।

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इसके अलावा, विभाग आपको डिफॉल्टर मानकर पेनल्टी लगा सकता है, ब्याज जोड़ सकता है और आगे चलकर केस भी बन सकता है।

क्या जवाब देने के लिए समय बढ़वाया जा सकता है?

जी हां! अगर किसी वजह से आप 15 दिन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आप आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर से आवेदन करके जवाब देने के लिए समय बढ़वा सकते हैं। इसके लिए आपको कारण बताना होगा और ज़रूरी दस्तावेज लगाने होंगे।

किस गलती पर आता है नोटिस?

आइए जान लेते हैं कि किन बातों को लेकर आमतौर पर नोटिस आ सकता है:

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  • आपने टैक्स तो भरा लेकिन उसकी जानकारी ITR में नहीं दी
  • आपने टीडीएस (TDS) क्लेम किया लेकिन उससे जुड़ी इनकम नहीं दिखाई
  • बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी नहीं दी
  • फॉर्म 16 या फॉर्म 26AS से मैच न हो रही इनकम
  • अन्य आय जैसे किराए, ब्याज, शेयर मार्केट की इनकम को नहीं बताया

इन सभी मामलों में आयकर विभाग को शक होता है और वो डिफेक्टिव ITR का नोटिस भेज सकता है।

सही तरीका क्या है जवाब देने का?

अगर आपको नोटिस आया है, तो सबसे पहले उसकी डिटेल्स ध्यान से पढ़ें। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके “e-Proceedings” सेक्शन में जाकर आप नोटिस देख सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अगर गलती है, तो सुधार करें और फिर से ITR सबमिट करें।

अगर कोई दस्तावेज मांग गया है, तो उसे स्कैन करके अपलोड करें। और हां, हमेशा जवाब देने के बाद उसकी कॉपी सेव कर लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

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इनकम टैक्स नोटिस कोई डराने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी समझदारी नहीं है। अगर समय रहते सही जवाब दिया जाए तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि नोटिस में पूछा क्या गया है, तो एक्सपर्ट से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। ये आपकी जेब और कानूनी सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है।

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