NHAI Construction Rules – अगर आप हाईवे के नजदीक जमीन लेकर घर बनाने का सोच रहे हैं, तो एकदम सावधान हो जाइए। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे सपनों के घर को बुलडोजर के नीचे ला सकती है। हां, ये सच है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और संबंधित प्राधिकरणों ने हाईवे के आसपास जमीन पर घर या किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हुए हैं। इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
घर बनाना जीवनभर की सबसे बड़ी पूंजी का निवेश होता है। इस निवेश में आपकी मेहनत, सालों की कमाई और वक्त लगते हैं। लेकिन अगर आपने नियमों को नजरअंदाज किया, तो ये पूरा निवेश एक झटके में खत्म हो सकता है। खासकर हाईवे के पास जमीन पर निर्माण करते समय नियमों को लेकर थोड़ी भी लापरवाही आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।
हाईवे के पास निर्माण क्यों है इतना जोखिम भरा?
हाईवे के किनारे जमीन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से आवागमन आसान होता है और प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा रहती है। इसलिए कई लोग हाईवे के पास ही अपना घर या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हाईवे के पास जो जमीन आती है, वह कुछ खास नियमों के दायरे में आती है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो संबंधित विभाग आपके निर्माण को अवैध मान सकता है और कभी भी उसे गिराने का आदेश जारी कर सकता है।
किसके पास है निर्माण को ढहाने का अधिकार?
अगर आपने हाईवे के बहुत नजदीक या बिना अनुमति के कोई मकान या भवन बना लिया है तो वह एनएचएआई, प्रांतीय प्राधिकरण या लोकल गवर्नमेंट की निगरानी में आता है। इन विभागों के पास यह अधिकार होता है कि वे अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी करें। खासतौर पर तब जब आपने बिना अनुमति या तय दूरी से कम पर निर्माण किया हो।
हाईवे के किनारे निर्माण की तय दूरी क्या है?
भूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 22.86 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति होती है।
- शहरी इलाकों में यह दूरी घटकर 60 फीट (लगभग 18.29 मीटर) हो जाती है।
- यदि आपने हाईवे से 40 मीटर से भी कम दूरी पर निर्माण किया है, तो आपका निर्माण अवैध माना जाएगा।
- 40 से 75 मीटर के बीच में निर्माण करना हो तो आपको संबंधित प्राधिकरण से अनुमति (NOC) लेनी जरूरी होती है।
40 से 75 मीटर के बीच निर्माण के लिए क्या करें?
यदि आपकी जमीन हाईवे से 40 से 75 मीटर की दूरी पर है और आप वहां निर्माण करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लें। बिना अनुमति का निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए कभी भी कार्रवाई हो सकती है।
हाईवे से दूर क्यों रहना जरूरी है?
यह नियम सिर्फ कानून की पालना के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा, सेहत और गोपनीयता के लिए भी बनाए गए हैं।
- ध्वनि प्रदूषण: हाईवे पर भारी ट्रैफिक के कारण तेज आवाज होती है, जो तनाव और नींद की समस्या पैदा कर सकती है।
- वायु प्रदूषण: धूल और गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैसें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं का खतरा: हाईवे के पास रहने से तेज गति से चलने वाले वाहनों की वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
- भविष्य में सड़क चौड़ीकरण: अगर भविष्य में हाईवे की चौड़ाई बढ़ानी पड़े, तो आपकी प्रॉपर्टी प्रभावित हो सकती है और आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है।
कई लोग नियमों की जानकारी के बिना निर्माण करते हैं
कई बार लोग यह सोचते हैं कि जमीन उनका निजी है तो वे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर जमीन हाईवे नियंत्रण क्षेत्र में आती है तो बिना अनुमति का निर्माण गैरकानूनी होता है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि नक्शा पास कराएं और NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जरूर लें।
कैसे बचें बुलडोजर की कार्रवाई से?
- सबसे पहले अपनी जमीन हाईवे से कितनी दूरी पर है, इसकी सही जानकारी लें।
- निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकरण से नक्शा पास करवाएं।
- जरूरी अनुमति और NOC लेना बिल्कुल न भूलें।
- 40 मीटर से कम दूरी पर निर्माण बिल्कुल न करें।
- 40 से 75 मीटर के बीच में निर्माण करना हो तो अनुमति लेना जरूरी है।
- नियमों की जानकारी लेने के लिए प्राधिकरण के कार्यालय में जाएं या वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें।
हाईवे के पास घर बनाना फायदेमंद भी होता है लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान न देने से आपकी सारी मेहनत और पैसे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए सही जानकारी लेकर, सभी जरूरी दस्तावेज बनवाकर ही निर्माण शुरू करें।
याद रखें, नियमों को समझना और उनका पालन करना आपके लिए सुरक्षा की गारंटी है और भविष्य की परेशानियों से बचाव भी।