NHAI New Rules – अगर आप भी नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं और फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़िए। NHAI (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने फास्टैग को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जो हर वाहन मालिक के लिए जानना जरूरी है। अब फास्टैग विंडशील्ड पर सही जगह नहीं लगाया गया तो आपसे दोगुनी टोल फीस वसूली जाएगी और जरूरत पड़ने पर ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
अब सिर्फ जेब में रखना नहीं चलेगा
अभी तक कई लोग फास्टैग को गाड़ी की डैशबोर्ड पर रखते थे या जेब में डालकर टोल पार करते थे। कुछ लोग तो फास्टैग को गाड़ी के शीशे के कोने पर चिपका देते थे, जिससे स्कैनिंग में दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। NHAI का साफ कहना है कि फास्टैग सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदर से लगाना अनिवार्य है। अगर आपने इसे कहीं और लगाया है, तो टोल पर रुकावटें आ सकती हैं और आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
गलत जगह लगाने पर दोगुना टोल और ब्लैकलिस्टिंग!
नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका फास्टैग गाड़ी के विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगा है, तो आपको दोगुनी टोल फीस देनी होगी। इसके अलावा, आपको टोल की इलेक्ट्रॉनिक लेन में एंट्री नहीं दी जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। यानी अगली बार टोल प्लाजा पार करना और भी मुश्किल हो सकता है।
हर टोल प्लाजा पर मिलेगी जानकारी, CCTV से होगा रिकॉर्ड
NHAI ने सभी टोल प्लाजा एजेंसियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किया है। अब हर टोल प्लाजा पर साफ तौर पर बताया जाएगा कि फास्टैग कहां और कैसे लगाना है। अगर आपने नियम नहीं माने तो CCTV कैमरों के ज़रिए आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ रिकॉर्डिंग होगी, ताकि भविष्य में कार्रवाई की जा सके। यानी अब लापरवाही महंगी पड़ सकती है।
बैंक और POS को भी दिए गए निर्देश
NHAI ने सिर्फ वाहन मालिकों को ही नहीं, बल्कि फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और प्वाइंट ऑफ सेल (POS) ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिया है कि फास्टैग जारी करते वक्त ग्राहक को यह जानकारी दें कि टैग को फ्रंट विंडशील्ड पर अंदर से चिपकाना है। इससे फास्टैग की स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और टोल लेन में रुकावट भी नहीं आएगी।
क्यों जरूरी है यह गाइडलाइन?
दरअसल, जब लोग फास्टैग को गलत जगह लगाते हैं या सही तरीके से स्कैन नहीं होता, तो टोल पर बाकी गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। इससे ट्रैफिक जाम, समय की बर्बादी और तकनीकी गड़बड़ियां बढ़ती हैं। इसलिए NHAI का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम पूरी तरह स्मूथ और ऑटोमैटिक तरीके से काम करे, जैसा कि इसे डिज़ाइन किया गया है।
याद रखें ये बातें
- फास्टैग को सिर्फ गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदर लगाएं।
- अगर फास्टैग स्कैन नहीं हो पाया और सही जगह नहीं है, तो आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा।
- नियम न मानने पर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
- फास्टैग लेते समय बैंक से सही लगवाने का तरीका पूछें।
- फास्टैग न होने पर या गलत इस्तेमाल पर फिजिकल लेन से टोल देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें समय भी ज्यादा लगता है।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। FASTag से जुड़ी नीति और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी के लिए NHAI या संबंधित बैंक की वेबसाइट ज़रूर देखें। वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक और टोल नियमों का पालन करें ताकि किसी तरह की कानूनी दिक्कतों से बचा जा सके।