अब नहीं चलेगी लापरवाही! फास्टैग के बिना देना होगा दुगना टोल टैक्स – जानिए NHAI का नया नियम Toll Tax Rules

By Prerna Gupta

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Toll Tax Rules – अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब गाड़ियों पर फास्टैग सही तरीके से नहीं लगाने पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल, हाल के दिनों में देखा गया है कि बहुत से लोग जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाते या उसे गाड़ी की विंडशील्ड पर सही जगह नहीं लगाते, जिससे टोल की चोरी हो रही है। अब इस पर NHAI ने सख्त कदम उठाया है।

क्यों आया ये नया नियम?

NHAI के मुताबिक, टोल प्लाजा पर रोज़ हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और कुछ लोग जानबूझकर गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाते या गलत तरीके से लगाते हैं, जिससे मशीन उसे स्कैन नहीं कर पाती। इससे टोल कलेक्शन में गड़बड़ी होती है और राजस्व का नुकसान भी होता है। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब NHAI ने सभी टोल प्लाजा पर सख्ती करने का निर्णय लिया है।

अब देना होगा दोगुना टोल टैक्स

NHAI की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं लगा है, या गलत तरीके से लगाया गया है जिससे वह स्कैन नहीं हो पा रहा, तो उस वाहन से दोगुना टोल वसूला जाएगा। यानी अगर किसी गाड़ी का सामान्य टोल 100 रुपये बनता है और उसका फास्टैग स्कैन नहीं होता है, तो अब उससे 200 रुपये वसूले जाएंगे।

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ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जो जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं लगाते या फास्टैग को किसी दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल करते हैं।

SOP हुआ जारी – हर टोल प्लाजा को मिले निर्देश

NHAI ने देशभर के सभी टोल प्लाजा को एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी किया है। इस SOP के तहत सभी टोल स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी वाहन की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं है या स्कैन नहीं हो रहा, तो उससे दोगुना चार्ज वसूला जाए।

साथ ही, टोल प्लाजा पर बड़े-बड़े बोर्ड भी लगाए जाएंगे जिसमें इस नियम की जानकारी होगी ताकि कोई भी वाहन चालक कह न सके कि उसे नियम की जानकारी नहीं थी।

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CCTV से होगी निगरानी, फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है

NHAI ने ये भी साफ कर दिया है कि टोल प्लाजा पर अब CCTV कैमरे से गाड़ियों की नंबर प्लेट की निगरानी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बार-बार फास्टैग के बिना टोल पार करता है, तो उसकी गाड़ी की डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इतना ही नहीं, अगर किसी फास्टैग का बार-बार गलत इस्तेमाल होता पाया गया, तो वह फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। इससे वह भविष्य में इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा और वाहन चालक को नई प्रक्रिया से दोबारा फास्टैग लेना होगा।

बैंकों को भी मिले सख्त निर्देश

NHAI ने सभी बैंकों को भी कहा है कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी फास्टैग जारी किया जा रहा है, वह गाड़ी की विंडशील्ड पर सही तरीके से लगाया जाए। बैंक ग्राहकों को इसकी जानकारी दें और आवश्यक गाइडेंस भी प्रदान करें ताकि कोई गलती न हो।

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क्या करना चाहिए वाहन चालकों को?

अगर आप हाईवे पर अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो इस नियम के तहत आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:

  • फास्टैग को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर ठीक से लगाएं
  • फास्टैग की बैलेंस राशि हमेशा चेक करते रहें
  • फास्टैग की वैलिडिटी खत्म न हो, इसका ध्यान रखें
  • गलत तरीके से किसी और की गाड़ी पर अपना फास्टैग इस्तेमाल न करें
  • टोल प्लाजा पर बहस से बचें और नियम का पालन करें

लोग क्यों कर रहे थे गड़बड़ी?

कई लोग ये सोचकर फास्टैग को हटा देते हैं या गलत तरीके से लगाते हैं ताकि स्कैन न हो और उन्हें कैश से भुगतान करने की छूट मिल जाए। लेकिन अब इस ट्रिक पर NHAI की नजर है। फास्टैग न लगाना या गलत तरीके से लगाना अब महंगा पड़ सकता है।

कुल मिलाकर NHAI ने साफ कर दिया है कि अब फास्टैग में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोल प्लाजा पर व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और राजस्व की चोरी को रोकने के लिए यह सख्ती जरूरी है। अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप चालाकी दिखाते हैं तो अब टोल प्लाजा पर जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

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